सुप्रीम कोर्ट ने कहा—हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा अन्य धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा अनुसूचित जाति का लाभ
Supreme Court of India: ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा बनाए नहीं रख सकता। अदालत ने इस मामले में Andhra Pradesh High Court के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि संविधान के अनुसार SC का दर्जा केवल हिंदू,…