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    Home»देश»CEC ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, निलंबन की मांग पर तुरंत रोक नहीं; BJP बोली- लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत
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    CEC ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, निलंबन की मांग पर तुरंत रोक नहीं; BJP बोली- लोकतंत्र पूरी तरह मजबूत

    Chandra JyotiBy Chandra JyotiOctober 5, 2026No Comments6 Mins Read
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    नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहा राजनीतिक और कानूनी विवाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अदालत ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल CEC को निलंबित करने या उनके कामकाज पर तत्काल रोक लगाने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के कुछ महत्वपूर्ण फैसले कथित तौर पर आयोग के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना लिए गए। मामले में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR (Special Intensive Revision) से जुड़े फैसलों और मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

    मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

    अदालत ने तत्काल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय पहले केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग का पक्ष जानना उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि आयोग के फैसलों की वैधानिकता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड और संबंधित जवाबों के आधार पर परखा जाएगा।

    CEC को निलंबित करने की मांग पर क्या हुआ?

    याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद के कार्यों से रोकने और मामले की अंतिम सुनवाई तक उनके निलंबन की मांग की गई थी।

    हालांकि अदालत ने इस स्तर पर ऐसा कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ तत्काल एकतरफा आदेश देना उचित नहीं होगा।

    अदालत पहले संबंधित पक्षों का जवाब और रिकॉर्ड देखना चाहती है। इसके बाद ही यह तय होगा कि याचिका में लगाए गए आरोपों में कानूनी आधार कितना है।

    विवाद की जड़ में SIR प्रक्रिया

    इस पूरे विवाद के केंद्र में मतदाता सूची का Special Intensive Revision (SIR) भी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया है कि SIR से जुड़े कुछ फैसलों में निर्वाचन आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

    याचिका में कथित तौर पर यह सवाल उठाया गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त उन शक्तियों का अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं जो कानून के तहत पूरे निर्वाचन आयोग को प्राप्त हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया कि निर्वाचन आयोग जैसे बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय में फैसले निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लिए जाने चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि वह फिलहाल यह मानकर चल रही है कि आयोग के फैसले कानून के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं।

    एकतरफा फैसलों के आरोपों पर भी होगी नजर

    याचिका में निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दावा किया गया है कि अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए।

    हालांकि ये याचिका में लगाए गए आरोप हैं और अभी इन पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है। मामले में अब केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग अपना जवाब दाखिल करेंगे। इसके बाद अदालत उपलब्ध रिकॉर्ड और कानूनी प्रावधानों के आधार पर आगे की सुनवाई करेगी।

    सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

    सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्वाचन आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए।

    साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि कोई निर्णय आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया था, तो उस फैसले की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है।

    इसका मतलब साफ है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पक्ष के आरोप को अंतिम रूप से स्वीकार नहीं किया है। अदालत पहले पूरे मामले की संवैधानिक और कानूनी स्थिति को समझना चाहती है।

    BJP ने फैसले को बताया लोकतंत्र की मजबूती

    सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के काम करने का उदाहरण बताया।

    भाजपा की ओर से कहा गया कि अदालत में याचिका दायर होना, उस पर सुनवाई होना और संबंधित संस्थाओं से जवाब मांगा जाना यह दिखाता है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। पार्टी ने इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया।

    भाजपा का तर्क है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत है तो उसके लिए देश में न्यायिक और संवैधानिक रास्ते मौजूद हैं। मौजूदा मामले में भी यही प्रक्रिया दिखाई दे रही है।

    विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल

    दूसरी ओर विपक्ष लंबे समय से मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी नेताओं की ओर से SIR और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

    कुछ विपक्षी नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े अपने कदमों का बचाव किया है।

    इस तरह मामला अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि न्यायिक जांच के दायरे में भी आ गया है।

    पहले भी उठ चुका है पद से हटाने का मुद्दा

    ज्ञानेश कुमार को लेकर पद से हटाने का राजनीतिक मुद्दा इससे पहले भी संसद में उठ चुका है। मार्च 2026 में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष 130 सांसदों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324(5) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था।

    लोकसभा सचिवालय के दस्तावेज के अनुसार उस नोटिस को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया था।

    अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका ने इस पूरे विवाद को एक अलग संवैधानिक और न्यायिक मंच पर ला दिया है।

    आगे क्या होगा?

    अब केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और मामले में शामिल संबंधित अधिकारियों को अपना जवाब देना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे विस्तृत सुनवाई की जरूरत है या नहीं।

    सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या निर्वाचन आयोग के निर्णय निर्धारित सामूहिक प्रक्रिया के तहत लिए गए थे और क्या SIR से जुड़े विवादित फैसलों में किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ।

    अगर अदालत को रिकॉर्ड से किसी निर्णय में कानून का उल्लंघन मिलता है, तो उसके कानूनी प्रभाव पर आगे विचार किया जा सकता है। फिलहाल ऐसा कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है।

    लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बड़ी बहस

    मुख्य चुनाव आयुक्त देश की चुनावी व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक हैं। इसलिए CEC के कामकाज को लेकर उठने वाले सवालों का असर केवल एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि चुनावी व्यवस्था में जनता के विश्वास से भी जुड़ता है।

    एक तरफ याचिकाकर्ता निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और सामूहिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं सरकार और भाजपा का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत काम कर रही हैं।

    ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई इस विवाद की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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